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Friday, November 6, 2026

गोरखपुरः शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

गोरखपुर, 05 दिसम्बर (बु.) । शादी समारोह में आए-दिन हर्ष फायरिंग होती रहती है जिसके चलते कई बार हादसे भी हो चुके है लेकिन हर्ष फायरिंग करने वाले बाज नही आ रहे है। जिसके चलते अब पार्टी या अन्य समारोह में होने वाली हर्ष फायरिंग पर कानूनी कार्रावाई की जाएगी। शादी तिलक या जन्मदिन की पार्टी में अगर हर्ष फायरिंग हुई तो आयोजक और मैरिज हाउस संचालक भी मुल्जिम बनेंगे। मैरिज हाउस संचालक और आयोजक पर केस दर्ज किया जाएगा। आयोजक और मैरिज हाउस की जिम्मेदारी होगी कि वे निगरानी करें कि कोई हर्ष फायरिंग न करे। अगर कोई मनमानी कर रहा है तो पुलिस को सूचना दें। एसएसपी के निर्देश पर थानेदार अपने क्षेत्र में स्थित मैरिज हाउस संचालकों को नोटिस दे रहे हैं।गौरतलब है कि सोमवार की रात गुलरिहा के जैनपुर गांव में हुई हर्ष फायरिंग में चार साल के एक बच्‍चे को गोली लग गई थी। बच्‍चे के गर्दन में गोली फंसी गई थी। गोरखपुर मेडिकल कालेज के डाक्‍टरों ने उसे रेपुर कर दिया। अब बच्‍चे का लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से ही पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। एसएसपी जोगेंद कुमार ने थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि हर्ष फायरिंग  के मामले में कड़ी कार्रवाई करें। गोली चलने पर हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज होगा और गोली चलाने वाले के साथ ही आयोजक, मैरिज हाउस संचालक को भी आरोपित बनाया जाएगा। इसी तरह गांव में शादी होने पर आयोजक को सीधे तौर पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा करने के बाद जेल भेजा जाएगा। इसमें किसी तरह की रियायत नहीं की जाएगी।

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