दिल्ली, 23 जनवरी (बु.)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाने के दौरान कहा कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, कुछ देर बाद ही AAP विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के लिए को 4 साल पहले मारपीट व सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। दरअसल, वर्ष 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में AAP विधायक सोमनाथ भारती के अलावा कई अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी।



