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Sunday, November 8, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनुअल कोर्ट डायरी व्यवस्था को नए साल में समाप्त करने के दिए आदेश

  • अदालतों में ई-डायरी मेंटन करने के आदेश
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनुअल कोर्ट डायरी व्यवस्था को नए साल में समाप्त करने के दिए आदेश
  • सिविल व फौजदारी अदालतों के गिर तारी वारन्ट,स मन व नोटिस आदि कंप्यूटर में होंगे फीड मैनुअल समनं प्रथा समाप्त

मुजफ्फरनगर, 31 दिसंबर (बु.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों में नए साल में मैनुअल कोर्ट डायरी की सुविधा समाप्त कर ई-डायरी मेंटेन करने के आदेश दिए हैं। अब अधिवक्ता ई-डायरी से वारंट आदि देख सकेंगे। हाईंकोर्ट ने प्रदेश के समस्त जिला जजों को आदेश देते हुए एक जनवरी 2021 से ई-डायरी की व्यवस्था लागू करने को कहा है। मैन्युअल डायरी मेन्टेन करने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाए। अब कोर्ट से जारी होने वाले गिर तारी वारंट, समन व नोटिस आदि की फीडिंग कंप्यूटर में की जाए। संबंधित विभाग उसे अपने स्तर से निकाल कर कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। न्यायिक सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था में किसी कोर्ट से जारी होने वाले गिर तारी वारंट ऑनलाइन होंगे। संबंधित थाना पुलिस वारंट निकालकर उसे तामिल कराएंगे। इस नई व्यवस्था से कोर्ट के आदेश तामिल होने में तेजी आएगी। आदेश के अनुपालन में अदालतों के हर मुकदमें की फाइल फीडिंग का काम शुरू हो गया है। कोर्ट में हर मुकदमें की कार्रवाई उसी दिन कंप्यूटर में फीड होगी। अधिवक्ता और वादकारी घर बैठे ही अपने केस की डेट पा सकेंगे।

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