जयपुर 01 जनवरी (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में विधानसभा भवन के चारों तरफ, जनपथ एवं सिविल लाईन्स क्षेत्र में रैली, धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस पर रोक लगा दी गई हैं।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दक्षिण अवनीश कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर बताया कि स्टेच्यू सर्किल से विधानसभा तक के जनपथ, विधानसभा भवन के चारों तरफ, सचिवालय, तिलक मार्ग, वानिकी पथ ,सहदेव मार्ग, सिविल लाईन्स रेलवे क्रोसिंग से राजभवन सर्किल तक एवं राजभवन सर्किल से राममन्दिर सर्किल, हवा सड़क, रामनगर चौराहा, राजभवन सर्किल से अजमेर रोड़ टी पाइन्ट होते हुये नाटाणियों का चौराहा अजमेर रोड़ सिविल लाईन्स रेलवे क्रोसिंग पानी की टंकी तक के क्षेत्र में सड़क एवं फुटपाथों का क्षेत्र प्रतिबंध में शामिल है।
इन क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं होंगे और धरना, जुलूस, रैली, आमसभा एवं प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति नारे एवं ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, धारदार या अन्य धातक हथियार लाठी, ईंट ,पत्थर, डंडा आदि लेकर नहीं चलेगा और कोई भी व्यक्ति अवांछित व्यक्तियों, अजनबियों एवं उत्पात करने वालों को आश्रय नहीं देगा।
उन्होंने बताया कि राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए इसकी अनुमति के पश्चात चार व्यक्तियों का शिष्टमंडल उपरोक्त प्रतिबंधों का पालन करते हुये ज्ञापन दे सकेंगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।



