लखनऊ, 27 दिसंबर (बु.)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान की राशि मिलेगी। राजधानी के सभी विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक आवेद की सुविधा है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को अनुदान दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ.अमरनाथ यती ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर 18 जनवरी को सामूहिक विवाह की तैयारी की जा रही है। एक साथ 101 विवाह कराने की लक्ष्य है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान दिया जाएगा।



