आगरा, 25 सितंबर (बु.)।ताजमहल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन के नाम पर अफसर मनमर्जी करने पर उतारू हैं। जिंदगियों पर बंदिशों का पहरा थोपा जा रहा है तो प्रचार-प्रसार को नियमों की कब्र बना दी जा रही है। एक ओर ताज व्यू प्वाइंट पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश का उल्लंघन कर कंसर्ट का आयोजन किया गया, दूसरी ओर ताजगंज में क्षेत्रीय नागरिकों को वाहन पास जारी करने को पार्किंग की शर्त जबरन थोपी जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वाहन के लिए पार्किंग होने का कोई उल्लेख ही नहीं है। आबको बता दे की सुप्रीम कोर्ट के 24 मार्च, 1998 के आदेश के अनुसार ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। कार्यक्रम के आयोजन के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पहले अध्ययन और संबंधित विभागों की अनुमति लेना अनिवार्य है। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने बुधवार शाम मेहताब बाग स्थित ताज व्यू प्वाइंट पर “इंक्रेडिबल ताज कंसर्ट्स’ का आयोजन कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन व अवमानना की। अफसर अपनी मनमर्जी से सुप्रीम कोर्ट के आदेशाें का पालन करा रहे हैं। ताजगंज थाना में 13 सितंबर को पुलिस-प्रशासन द्वारा की गई बैठक में ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में क्षेत्रीय नागरिकों के लिए वाहन पास की व्यवस्था पर भी मंथन किया गया था। बैठक में निर्देश दिए गए थे कि अगर चार पहिया वाहन स्वामी के पास वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो तो उसके पास के आवेदन को अग्रसारित नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रीय नागरिकों की सुविधा को वाहन पास जारी से संबंधित आदेश में पार्किंग होने पर ही वाहन पास जारी करने का कोई जिक्र नहीं है। इससे अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।