लखनऊ, 4 अप्रैल (बु.)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को देने के लिए नियमों बदलाव कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत बीमा कंपनी किसानों को फसल नुकसान के एवज में अधिक लाभ देगी। गेंहू कटने के बाद मड़ाई के दौरान आग लगने या फिर बारिश होने से फसल का नुकसान होता था, उसका लाभ अकेले किसान को न मिलकर सामूहिक होता था, इससे नुकसान न होने के बावजूद किसानों को लाभ मिल जाता था जबकि नुकसान उठा किसान अपने सभी दस्तावेजों के साथ किसी भी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। धान व गेंहू का प्रति हेक्टेयर निर्धारित रकम का डेढ़ से दो फीसद फीसद प्रीमियम जमा करके लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को दोबारा बीमा कराने की जरूरत नहीं हैं। ने वाले किसानों को मुआवजे के एवज में जो धनराशि मिलती थी वह बहुत कम होती थी। नई व्यवस्था अब अलग-अलग किसानों को पूरी फसल के नुकसान का लाभ मिलेगा।


