लंदन, 10 अप्रैल (वार्ता)। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों की ओर से भगोड़े विजय माल्या को दिवालिया घोषित करने और उससे 108.16 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए दायर मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी माल्या को मोहलत देकर लंदन हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट में दिवालिया डिवीजन के न्यायाधीश माइकल ब्रिग्ग्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय में माल्या की सुनवाई का मामला आने तक उन्हें समय दिया जाना चाहिए और मामले का निपटारा करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष बैंकों का पूरा पैसा लौटाने के लिए उन्हें एक प्रस्ताव बनाना चाहिए। श्री ब्रिग्ग्स ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस समय माल्या पर कार्रवाई करने से बैंकों की कोई फायदा नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक समूह ने ब्रिटेन में रह रहे माल्या के खिलाफ बैंकों के 108.16 करोड़ रुपए नहीं लौटाने पर दिवालिया आदेश देने की मांग की थी जिसको लेकर यह सुनवाई की गयी थी। न्यायाधीश ब्रिग्ग्स ने पिछले वर्ष दिसंबर माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को दिए कर्ज को लेकर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद कोर्ट ने अब अपना फैसला दिया है।