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Sunday, November 8, 2026

मध्यप्रदेशः मकर संक्राति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी में चाईनीज़ मांझा प्रतिबंधित

देवास, 06 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के देवास जिले में मकर संक्राति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी के लिए चायना डोर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि देवास जिले में मकर संक्राति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है और यहाँ वृहद स्तर पर पतंगबाजी होती है। इस अवसर पर जिले होने वाली पतंगबाजी के दौरान नागरिकों और पशु पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
इस आदेश के अनुसार जिले में आगामी दो माह तक कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के लिए चायना डोर का निर्माण नहीं करेगा और लाेगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए इसका क्रय- विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश 5 जनवरी से ही जिले में लागू हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस आदेश के बाद देवास शहर में तहसीलदार पूनम तोमर ने कल राजा पतंग, शालीमार पतंग, प्रियांश पतंग स्टोर की जांच की गई। इस दौरान दुकानों से 36 गट्टा चायना डोर जब्त की गई जिसका बाजार मूल्य 35 हजार रूपये है।

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