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Thursday, March 19, 2026

फीस में राहत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, बोले बिना फीस के कैसे चलेगा शिक्षण संस्थान

फीस में राहत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, बोले बिना फीस के कैसे चलेगा शिक्षण संस्थान

नई दिल्ली, 8 मई । सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर निजी एवं सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को सेमेस्टर फीस से राहत दिये जाने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन एवं अन्य की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अगर फीस नहीं ली जायेगी, तो कॉलेज कैसे चलेंगे। कॉलेज प्रबंधन अपने कर्मचारियों को वेतन कहां से देगा। याचिकाकर्ता ने छात्रों को मामूली रियायत दिलाने का भी कोर्ट से अनुरोध किया, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि संबंधित विश्वविद्यालय से इस संबंध में खुद बात करें। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर बहुत से छात्रों के अभिभावकों की आजीविका प्रभावित हुई है और ऐसे में सेमेस्टर फीस देने में असमर्थता के कारण कॉलेजों द्वारा ऐसे बच्चों के नाम काटे जाने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं में सत्यम सिंह के अलावा अमित कुमार शर्मा, प्रतीक शर्मा और दीक्षा दादू शामिल थे। याचिका कर्ताओं ने मानव संसाधन मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया था। उन्होंने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का कोर्ट से अनुरोध किया था कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सेमेस्टर फीस के भुगतान न होने के कारण किसी भी विद्यार्थी का नाम न हटाये जायें।

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