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Thursday, March 19, 2026

लॉकडाउन 3.0 के लिए हो जाइए तैयार, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के लोगों के लिए कुछ राहत

नई दिल्ली, 1 मई (वार्ता)। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ रही है, कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। अब गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 3.0 की जानकारी दी गई है जो 17 मई तक जारी रहेगा। 3 मई को लॉकडाउन 2.0 की मियाद खत्म होने जा रही था। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।

मोदी सरकार ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन के लिए कुछ एडवायजरी जारी की है। ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में कई तरह की रियायतें भी दी गई हैं हालांकि रेड ज़ोन के लोगों को अभी इंतजार करना होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है बशर्ते ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे।

लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों पर पूर्णबंदी जारी रहेगी। किसी भी तरह के सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा मॉल्स, सिनेमा, पब्स, रेस्टोरेंट्स आदी को भी बंद रखा जाएगा। इस दौरान हवाई, रेल और मेट्रो की यात्राओं पर पाबंदी रहेगी।

हालांकि शादी समारोह के लिए कुछ रियायत देते हुए सरकार ने कहा है कि 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। शमशान में भी 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे देश में मास्क लगाना जरूरी करार दिया है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने को अपराध करार देते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाले को एक साल की सजा का एलान किया गया है।

केंद्र सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर भी एडवायजरी जारी की है। लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में शराब की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है लेकिन सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने की इजाजत नहीं है। हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट ज़ोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। साथ ही शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी। यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी।

साथ ही जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों।

ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। लेकिन इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय-समय पर सैनेटाइज करना होगा।

रेड जोन में सभी कॉल सेंटर खोलने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। सभी प्राइवेट कंपनियां भी काम कर सकेंगी लेकिन 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ।

बता दें कि इसे पहले देश में दो बार लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन चला, इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान भी पीएम मोदी की ओर से किया गया था।

 

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