नई दिल्ली, 15 अप्रैल (बु)। कल के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाइडलाइंस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी उसी के मद्देनजर लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर आज केंद्र सरकार की ओर से बिंदुआर जानकारी दी गई है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी होगा।
सरकार ने लॉकडाउन पार्ट-2 में कृषि क्षेत्र में कुछ छूट देने का एलान किया था। गाइडलाइंस के तहत किसानों को कुछ रियायतें देते हुए कुछ उद्योगों को भी छूट दी गई है। खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है, खेतिहर मजदूर काम कर सकेंगे साथ ही खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगी। मनरेगा के तहत काम को इजाजत दी गई।
देश भर में 3 मई तक रेल, मेट्रो, बस और हवाई सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा भी पूरी तरह बंद रहेगी। सुरक्षा के तहत केवल ट्रेन सेवा को इजाजत दी जा सकती है। शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान और धार्मिक संस्थान भी बंद रहेंगे। साथ ही सिनेमा, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिलों में आने-जाने और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने पर सख्त रोक।
गाइडलाइन के मुताबिक, एसईजेड में काम शुरू हो सकता है। जरूरी सेवाओं के तहत मेडिकल सेवाओं को लॉकडाउन से छूट मिली है। अस्पताल, क्लीनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। बैंकों के साथ ही बीमा कंपनियां भी काम करती रहेंगी। सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत दी है। बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों को इजाजत दी गई है। एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुली रहेंगी।
गाइडलाइंस के तहत ई कॉमर्स-कुरियर सेवाओं को राहत दी गई है। जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे। सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे। बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को काम करने की इजाजत दी गई है। 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को सशर्त काम की मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई। दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के काम को इजाजत दी गई। देशभर में पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है।