मुज़फ्फरनगर, 16 मार्च (ब.)। 5 अप्रैल 2017 को खतौली में राजकुमार बाल्मीकि हत्याकांड के मामले में गुरुवार को आरोपी पूर्व चेयरमैन खतौली पारस जैन की डीजे कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है। पारस जैन ने गुरुवार को विशेष अदालत एस सी/ एस टी कोर्ट में आत्म सम्पर्ण कर दिया था। आरोपी की ओर से ज़मानत के लिए अर्ज़ी दाखिल की गई जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए तिथि नियत की है। आरोपी की ओर से अंतरिम जमानत की भी अर्ज़ी दाखिल की गई कोर्ट ने रेगुलर ज़मानत की सुनवाई तक अंतरिम ज़मानत स्वीकार कर ली गई।