उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जिसके मुताबिक एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता-पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी मिलेगी, इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा।
राज्य विधि आयोग में जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। इस ड्राफ्ट के तहत जिसके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वह ना तो सरकारी नौकरी का आनंद उठा पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे।आपको बता दें कि विधि आयोग ने बकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है और 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी है।
विधि आयोग ने खुद की प्रेरणा से इस ड्राफ्ट को तैयार किया है और यह ड्राफ्ट ऐसे समय पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे।
ऐसे में अगर यह ड्राफ्ट लागू होता है तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन प्रमोशन का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है
राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नीति तो आती हैं, लेकिन इसे रोकने का कोई कानून नहीं हैं। नीति में आप अनुदान व प्रोत्साहन दे सकते हैं लेकिन दंड या प्रतिबंध नहीं लगा सकते इसलिए आयोग ने कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। सुझावों को अंतिम रूप देने के बाद हम इसे प्रदेश सरकार को सौंपेंगे।