लखनऊ, 23 मार्च (बु.)। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। होली त्योहार के मद्देनज़र अब प्रदेश में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने होली को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन की पहले इजाजत लेनी होगी। साथ ही हर कार्यक्रम में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र समेत अन्य गाइडलाइन्स का पालन करना होगा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। ऐसे में होली के त्योहार, प्रदेश भी दिख रहा है। ऐसे में होली के त्योहार, प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें भी कार्यक्रम से दूरी बनानी होगी।



