मेरठ, 20 मार्च (बु.)। पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने प्रस्तावित आरक्षण सूची जारी कर दी है। हाईकोर्ट के दखल के बाद यह दूसरी सूची जारी हुई है। ग्राम पंचायत प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर बीते दिनों जारी हुई सूची से इतर इस बार कई ग्राम पंचायतों में आरक्षण पलटा है। जिससे तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को झटका लगा है।हाईकोर्ट के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत में विभिन्न पदों पर आरक्षण व्यवस्था नए सिरे से लागू करते हुए नई व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए रिजर्व किया है। बीते दिनों भी इस पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को ही आरक्षित किया गया था। वर्ष 2015 में यह पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए रिजर्व किया गया था। वहीं वर्ष 2010 में यह सीट अनारक्षित थी। जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर 18 व 19 मार्च को आरक्षण संबंधित प्रस्ताव तैयार कर जारी किए गए हैं।जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इसके साथ ही 23 मार्च तक सूची पर आपत्ति मांगी जाएंगी। 24 व 25 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 26 मार्च को फाइनल सूची जारी की जाएगी।हाईकोर्ट के आदेश के बाद ब्लॉक प्रमुख के पदों पर भी आरक्षण बदल गया है। पूर्व में जहां शाहपुर ब्लॉक को अनुसूचित जाति की महिला के लिए रिजर्व किया गया था वहीं अब इस श्रेणी में पुरकाजी ब्लॉक को रखा गया है। सदर ब्लाक पूर्व में अनारक्षित था, जबकि इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग के के लिए आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार अन्य ब्लॉक में प्रमुख के पदों पर आरक्षण बदला है।


