28 DEC 2022
यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के हाईकोर्ट के फैसले पर राजनीतिक हलचल तेज है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सरकार पर पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं यूपी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव न कराने की बात कह रही है।
यूपी निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बिना ट्रिपल टेस्ट और शर्तों के ओबीसी आरक्षण तय नहीं किया जा सकता।