इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य ना कराने के आदेश दिए है। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है। शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही काम लिया जा सकता है। बता दे कि मिड डे मील बंटवाना, भवन और बाउंड्री वॉल का निर्माण, रंगाई पुताई, स्कूल के खातों का संचालन, आधार कार्ड बनवाना जैसे अनेक गैर शैक्षणिक कार्य कराने की बात कहते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए गए है।