दिल्ली, 16 अप्रैल (बु.)। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से ही वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, लेकिन लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि सप्ताह के अंत के कर्फ्यू में लोगों के आवाजाही पर रोक लगी रहेगी, लेकिन सामान की आवाजाही बेरोकटोक जारी रहेगी। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इस आदेश को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है व इसका पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिना काम के घर से बाहर निकलने पर रोक, इसके लिए अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने पर लोगों को छूट है, बशर्तें वाजिब वजह होनी चाहिए। आइये जानते हैं शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसे छूट मिलेगी और किसे नहीं?


