शराब होम डिलीवरी: आदेश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
नयी दिल्ली, 08 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शराब की होम डिलीवरी और शराब की बिक्री के दौरान दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए राज्यों को निर्देश जारी करने संबंधी याचिका पर कोई आदेश जारी करने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने हालांकि शराब की होम डिलीवरी पर सरकार को विचार करने की सलाह दी।


