लखनऊ, 17 मई (वार्ता)। उत्तर प्रदेश में भले ही रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं लोकिन रिकवरी के मामले में बाकि प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर है। लेकिन फिर भी सावधानी बरतते गुए योगी सरकार ने यूपी में मास्क और लॉकडाउन के नियमों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने उनका पालन कराने के लिये जुर्माने का प्रावधान किया है।
यूपी में बिना अपना चेहरा ढके बार निकलने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह लॉकडाउन के उल्लंघन पर भी 100 से लेकर 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोपहिया वाहन पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे बैठी पाए जाने वाली सवारी पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना, उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है।