गजियाबाद, 5 मई (बु.)। गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने गाजियाबाद में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइंस बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ कोरोना वायरस और ईद के मद्देनजर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना लगाए जाने के भी आदेश हैं।
बता दें कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही हैं। लॉकडाउन 0.3 में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित गाइडलाइंस एक दिन की देरी के बाद आज से ही लागू हुई है।
हॉट स्पॉट एरिया को छोड़कर अन्य इलाकों में सभी तरह की दुकानें आज से खुल गईं। मल्टीप्लेक्स, मार्केट और शॉपिंग मॉल के अलावा रोडवेज व सिटी बस सर्विस इस दौरान बंद रहेगी। इसके अलावा हॉटस्पॉट के एक किमी क्षेत्र को छोड़कर शेष 40 स्थानों पर शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।


