नई दिल्ली, 17 मई (बु.)। देशभर में लॉकडाउन 3.0 के बाद अब लॉकडाउन 4.0 का ऐलान किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लॉकडाउन 4.0 के तहत देश में 31 मई तक तालाबंदी बढ़ाई गई है। इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है।
पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो सेवा पर भी फिलहाल पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी जारी रहेगी।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। अब चार की जगह पांच ज़ोन होंगे। बफर ज़ोन के नाम से एक और ज़ोन को भी जोड़ा गया। सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान पहले की तरह बंद रहेंगे। बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी किया गया। पूरे देश में रात भर कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। केवल आपात सेवाओं के लिए मंजूरी दी जाएगी। दफ्तर में लंच अलग-अलग समय पर होगा। खेल स्टेडियम बिना दर्शक के खुल सकेंगे। राज्य चाहें तो बसें चला सकेंगे। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर होगी सजा। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने या गुटखा खाने पर बैन रहेगा। दुकानें खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया। कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी नहीं ये फैसला राज्य सरकारों पर लेकिन दुकानों में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं लगेगी।
इधर, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे।