नई दिल्ली, 19 अप्रैल (बु.)। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में घोषित लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगी है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट नहीं दी जाएगी। सभी गैर-जरूरी सामानों की डिलिवरी पर रोक जारी रहेगी। सरकार के इस फैसले से छोटे-बड़े व्यापारियों को थोड़ी राहत मिली है।
दरअसल, 25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद से ही देश में ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर रही हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार के जरिए जारी नई गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियां को दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी। जिसका व्यापार जगत ने कड़ा विरोध जताया था। ऑनलाइन कंपनियों के विरोध में मुजफ्फरनगर के व्यापारी सड़क पर उतर गए थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो व्यापार जगत के लोग लॉकडाउन तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसके बाद सरकार ने फैसला बदलते हुए लॉकडाउन के दौरान इन सामानों की डिलीवरी पर रोक लगा दी है।
यूपी समेत देश के हर राज्य का व्यापारी इन दिनों घर पर बैठा है। लॉकडाउन के चलते सबका कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है। केवल राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली हैं तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि इस बीच गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों जैसे टीवी, एसी, कूलर समेत कई ऐसी चीजों की सप्लाई पर रोक रहेगी।