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Tuesday, November 26, 2024

कोरोना की जांच के लिए अधिक राशि की अनुमति नहीं दी जा सकती- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए ऊंची फीस नहीं वसूली जा सकती और वह इस मामले में अपना आदेश सुनाएगा। याचिकाकर्ता शशांक देव सुधी ने निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच निरूशुल्क कराये जाने का न्यायालय से अनुरोध किया है।

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